लोग सरेआम तोड़ते हैं ये कानून, हो सकती हैं जेल व लाखों का जुर्माना

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देश दुनिया में ऐसे बहुत से कानून हैं जिनको हम जाने-अनजाने में तोड़ देते हैं, मगर ऐसा करने पर हम लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं। जी हां, असल में हमें पता नहीं होता हैं कि क्या सही हैं और क्या नहीं। ऐसे में हम लोग कुछ ऐसे कानूनों को तोड़ देते हैं, ऐसा करने पर हम लोगों को जेल भी हो सकती हैं।

जिस प्रकार भारत के पब्लिक प्लेस पर “किस” करना गैर क़ानूनी हैं। उसी प्रकार से दुनिया की कुछ जगहों पर कुछ चीजें बैन है, जिसका उल्लंघन करने पर भारी फाईन या सजा भूकतनी पड़ती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइये जानते हैं इन कानूनों के बारे में।

1 – कम उम्र वाले और धूम्रपान –

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केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, एक्ट 2015 की मानें तो हमारे देश में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे न तो सिगरेट खरीद सकते हैं और न ही पी सकते हैं। आज हम जरा गौर करें तो ऐसे बच्चे हमें पान की दूकान पर अक्सर सिगरेट खरीदते मिल जाते हैं। भारत के कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट नहीं बेच सकते हैं। बेचने वाले को 7 वर्ष की कैद तथा 1 लाख रूपए का जुर्माना भरना पड़ सकता हैं।

2 – फ्री वाईफाई –

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आपको जानकर हैरानी होगी की आप किसी के वाईफाई को उसकी इजाज्त के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 5 लाख रूपए तक का जुर्माना तथा 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता हैं।

3 – टोरेंट से फिल्म डाउनलोड –

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यदि आप टोरेंट से किसी भी फिल्म को डाउनलोड करते हैं तो आपको कारावास की सजा हो सकती हैं। यह सजा 6 महीने से 3 वर्ष तक की हो सकती हैं। इसके अलावा 50 हजार से 2 लाख रूपए तक का जुर्माना भी हो सकता हैं।

4 – फेसबुक पर फेक प्रोफाइल –

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यदि कोई फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनाता हैं तो उस पर 1 लाख रूपए तक का जुर्माना लग सकता हैं। आपको बता दें कि यह जुर्माना आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 सी के तहत लगेगा।

5 – सोशल मीडिया का यूज और बच्चे –

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सोशल मीडिया का 13 वर्ष से कम बच्चों के उपयोग करने पर पाबंदी हैं। यदि बच्चे के माता-पिता अपने बच्चे को अनुमति देते हैं तो ही इतनी छोटी उम्र वाला बच्चा सोशल मीडिया का उपयोग कर सकता हैं।

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किसी भी लेखक का संसार उसके विचार होते है, जिन्हे वो कागज़ पर कलम के माध्यम से प्रगट करता है। मुझे पढ़ना ही मुझे जानना है। श्री= [प्रेम,शांति, ऐश्वर्यता]

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