बच्चों के साथ रेप करने वाले जानवर हैं, दया के लायक नहीं- सुप्रीम कोर्ट

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पिछले कुछ समय से छोटे बच्चों के साथ बढ़ रही रेप की वारदातों से पूरा देश रोष में है। आए दिन इस तरह का कोई न कोई वाकया सामने आ ही जाता है। ऐसी वारदातों की दर तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ दिल्ली में ही पिछले दो हफ्तों में दो से पांच साल की तीन बच्चियों के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई। इस तरह के घिनौने काम करने वाले दरिंदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के फैसले के दौरान कहा कि जो लोग बच्चों का रेप करते हैं, वे जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हैं। ऐसे लोगों के प्रति कोई भी दया नहीं दिखानी चाहिए। दरअसल कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के एक गांव में 10 साल की बच्ची से रेप करने वाले कुलदीप कुमार की 10 साल की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस बारे में उसे कोई रियायत नहीं बख्शी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी की गई। चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू और अमिताभ रॉय की बेंच ने कहा कि यह अपराध माफी के लायक नहीं है। ऐसी विकृत सोच रखने वाला शख्स किसी माफी के लायक हो भी नहीं सकता।

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