सलमान के बरी होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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बॉलीवुड के दबंग खान वर्ष 2002 से ही हिट एंड रन मामले में फंसे हुए हैं। पहले इस मामले पर मुंबई के सत्र न्यायालय द्वारा सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। जिस पर सलमान खान ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उस अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सलमान खान की सजा को रद्द करके उन्हें दोष मुक्त करार दिया था, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा इस मामले की गंभीरत को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर कर बीते दिनों के हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है।

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सलमान खान पर 28 अक्टूबर 2002 को मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सो रहे पांच लोगों पर अपनी टोयटा लैंडक्रूजर गाड़ी को चढ़ाने का मामला है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। छह मई को मुंबई के सत्र न्यायालय ने सलमान खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद जेल जाने से बचने के लिए सलमान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था। जिसके बाद सलमान खान ने सजा के खिलाफ अपील की थी। अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को दोष मुक्त करते हुए उनको सजा से मुक्त कर दिया था। यह फैसला दस दिसंबर को आया था, लेकिन अब सलमान खान की मुश्किलें फिर से बढ़ने जा रही हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस याचिका में सरकार के वकील द्वारा करीब 47 कमियों को गिनवाया गया है। साथ ही निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने का आग्रह किया है।

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केस से जुड़े हुए सरकारी वकील के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्यों को तरजीह नहीं दी गई है। साथ ही निचली अदालत ने सलमान को सही सजा सुनाई थी। उसी सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए था। दस दिसंबर के फैसले में अभियोजन पक्ष इस बात को साबित नहीं कर सका कि दुर्घटना वाले दिन सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी।

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इनके अलावा सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की गवाही को अविश्वसनीय करार दिया गया। इसके बाद सलमान के हक में ही फैसला आया, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने से आने वाले दिनों में सलमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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