पुलिस गोदाम में पड़ी 1200 पाउंड मरिजुआना को चट कर गए चुहें, जांच जारी

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भारत एक ऐसा देश है देश जहां आए दिन कोई न कोई अजीबो गरीब वाक्या घटता रहता है। कुछ समय पहले मीडिया में एक खबर चर्चित हुई थी। यह खबर बिहार पुलिस संबंधित थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार राज्य में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है जिस कारण वहां पर अवैध शराब का कारोबार काफी बढ़ गया था। इसी के चलते पुलिस ने भारी मात्रा में शराब पकड़ी थी। इस शराब को लेकर पुलिस का ब्यान आया था कि उनके द्वारा सारी शराब को चुहे पी गए है। कुछ इसी तरह का मामला अब विदेश से सामने आया है। बस फर्क इतना है कि यहां के चुहें शराब के नही बल्कि मरिजुआना के शौंकिन है। यह मामला अर्जेंटीना का है जहां कि पुलिस ने अदालत बताया है कि उनकी कस्टडी में रखी करोड़ों रुपयो की मरिजुआना को चुहें चट कर गए है।

जज भी रह गया हैरान

जज भी रह गया हैरानImage source:

अमेरिका के अर्जेंटीना की अदालत में चल रहे एक केस की पेशी के दौरान पुलिस द्वारा दी गई एक दलील ने जज को हैरत में डाल दिया। दरअसल कोर्ट में नशीली दवाओं से संबंधित एक केस की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जज ने जब पुलिस अधिकारियों से उनके गोदाम में रखी मरिजुआना के बारे में पुछा तो अधिकारियों ने कहा कि गोदाम में रखी 1200 पाउंड यानि साढे 500 किलो मरिजुआना को चुहें खा गए। बताया गया कि इस मरिजुआना की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3000 डॉलर के करीब है। इस मरिजुआना को पुलिस ने 2 साल पहले पकड़ा था। इस बयान की पुष्टी 8 पुलिस अधिकारियों द्वारा की जी रही है, मगर अदालत को पुलिस के इस बयान पर ज्यादा भरोसा नही है। जिसके अदालत ने इस मामले की जांच के आदेश दिए है।

फॉरेंसिंक विशेषज्ञ ने की जांच

फॉरेंसिंक विशेषज्ञ ने की जांचImage source:

पुलिस के बयान की पुष्टी करने के लिए अदालत ने इस मामले की जांच में फॉरेंसिंक विशेषज्ञों की मदद लेने के आदेश दिए थे। जांच कर रही फॉरेंसिक टीम के सदस्यों का कहना है कि चुहों के लिए मरिजुआना की इतनी भारी को खा पाना मुमकिन नही है इसलिए यह मामला फिलहाल संदेहप्रद है और इसकी उचित जांच होना अनिवार्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चुहों ने मरिजुआना को खाया भी है तो उसे पचा पाना उनके लिए संभव नही है। अगर सच में चुहों ने मरिजुआना खाई होती तो गोदाम में बड़ी गिनती में मरे चुहें मिलते। बहरहाल मामले से जुड़ी जांच जारी है और इस केस की अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।

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