जिस देश में कहीं आने-जाने से लेकर उठने-बैठने तक पर कानून लागू होता है, वहां लोगों को अपने सामान्य कानून ना पता हों तो वो बेहद अफसोस की बात है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश का कानून कई देशों के कानूनों की मदद से बनाया गया है। दुनियाभर में भारत का संविधान सबसे बड़ा माना गया है। आज हम आपके लिए बने कुछ अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है।
क्यों जरूरी है बुनियादी अधिकार जानना?
वैसे तो भारत के संविधान में लगभग 10 हजार से भी ज्यादा कानून शामिल हैं, लेकिन उन में से कुछ ऐसे कानून हैं जिसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। इसे जानने के बाद कोई भी पुलिस या सरकारी कर्मचारी या फिर कोई भी शख्स आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही आपका कोई नुकसान होने से भी बच सकता है। कुछ कानून ऐसे भी हैं जो नागरिकों को अधिकार देते हैं। हालांकि पिछले 20 सालों की तुलना में लोग काफी अवेयर हुए हैं, लेकिन अभी भी काफी गुंजाइश बाकी है।
महिलाओं के पानी व वॉशरूम के लिए होटल का इस्तेमाल- वैसे तो संविधान में कई कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा आम नागरिक के तौर पर कोई भी महिला जरूरत पड़ने पर फ्री में पानी या वॉशरूम के लिए 5 स्टार तक के होटल का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए उसे कोई नहीं रोक सकता।
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पुलिस एफआईआर के लिए मना नहीं कर सकती- देश का कोई भी नागरिक कभी भी एफआईआर लिखवा सकता है। पुलिस के मना करने पर उसे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है।
गर्भावस्था में कोई महिला को नौकरी से बेदखल नहीं कर सकता- कोई भी कंपनी किसी गर्भवती महिला कर्मचारी को नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर कंपनी के मालिक को अधिकतम 3 महीने की सजा हो सकती है।
एक दिन में एक जुर्माना होता है वैध- आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस एक व्यक्ति पर दिन में एक ही बार जुर्माना लगा सकती है। दोबारा जुर्माना लगाना वैध नहीं माना जाएगा।
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सिंगल पुरुष गोद नहीं ले सकता लड़की- सिंगल महिला को लड़की या लड़का कोई भी गोद मिल सकता है, लेकिन सिंगल पुरुष कभी लड़की गोद नहीं मिल सकती है।
महिलाएं ये भी जानें- महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर महिला का रेप हो जाता है तो वो बिना एफआईआर के अस्पताल में मेडिकल चेकअप करा सकती है।
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ड्राइविंग के दौरान रखें ख्याल- अगर ड्राइविंग के दौरान आपके 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम एल्कोहल पाया जाता है तो आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है।