सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को दिया आदेश, जिसे थप्पड़ मारा है उससे मांगें माफी

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नेता हो या अभिनेता, ये भले ही अपनी ऊंची शख्सियत से पहचाने जाते हों पर यदि इनके द्वारा कोई भी गुनाह होता है तो कानून कभी इसे हल्के में नहीं लेता। हमारे देश में न्याय सभी के लिए बराबर है। जिसकी मिसाल संजय दत्त, सलमान खान सहित कई नेता, अभिनेता बने हुए हैं।

इसी तरह के एक जुर्म में फंसे गोविंदा का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। जिसे जानकर आप एक बार फिर बोलेंगे कि हमारे देश का न्याय सभी के लिए बराबर है। जानकारी के मुताबिक संतोष राय नामक एक व्यक्ति ने 2 फरवरी 2009 को चोट पहुंचाने और शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमानित करने, आपराधिक धमकी के आरोप में गोविंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। संतोष ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 16 जनवरी 2008 को गोविंदा की फिल्म की शूटिंग के सेट पर गया था। इसी शूटिंग के दौरान जैसे ही वह गोविंदा के नजदीक आया गोविंदा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के खिलाफ राय ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। गोविन्दा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कार्यवाही को निरस्त कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Govinda-Slap

पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गोविंदा से कहा ‘हम आपकी फिल्मों का आनंद लेते हैं, परंतु इसे सहन नहीं कर सकते कि आप किसी को थप्पड़ मारें।’ हाई कोर्ट ने 2013 में गोविन्दा के खिलाफ राय की शिकायत निरस्त कर दी थी।

कोर्ट ने गोविंदा से यह भी कहा कि सिने अभिनेता को सार्वजनिक स्थान पर मारपीट नहीं करनी चाहिए। आप जैसे अभिनेता को रियल लाइफ में वह सब करने की जरूरत नहीं है जो वह रील लाइफ में करते हैं। गोविन्दा को शिकायतकर्ता संतोष राय के साथ विवाद सुलझाने का सुझाव देते हुए न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ‘आप बड़े हीरो हैं, बड़ा दिल भी दिखाइए और संतोष राय से माफी मांगने की पहल करिए।’

गोविन्दा को शिकायतकर्ता संतोष राय के साथ विवाद सुलझाने का सुझाव देते हुये न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, राय ने बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने गोविन्दा के खिलाफ दायर उसकी शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अभिनेता के खिलाफ आपराधिक धमकी के बारे में कोई सामग्री नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने एक मोबाइल फोन पर इस घटना की वीडियो क्लिप देखी और फिर सुझाव दिया कि अभिनेता को शिकायतकर्ता से माफी मांग लेनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।

Pratibha Tripathi
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