हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बुधवार शाम तक आ सकता है। इस केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सलमान ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें अपील का निपटारा होने तक जमानत दी हुई है।
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सलमान खान से जुड़ा हिट एंड रन का मामला 28 सितंबर 2002 का है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और वो नशे में थे। इस दौरान कमाल खान भी सलमान खान के साथ गाड़ी में थे। सलमान के बचाव पक्ष का कहना है कि उस समय ड्राइविंग सीट पर सलमान का ड्राइवर अशोक सिंह बैठा था। हादसे के वक्त सलमान खान के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटिल भी था, लेकिन सुनवाई के दौरान 2007 में उनकी मृत्यु हो गई। मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए रवींद्र पाटिल के बयान के आधार पर ही सरकारी पक्ष ने सलमान खान पर चार्जशीट दायर की थी।
इस मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर फैसला लिखाते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने गत मंगलवार को नशे में गाड़ी चलाने के संबंध में उनके सुबूतों का जिक्र किया। कहा कि उनकी बातों में कई विसंगतियां हैं। न्यायमूर्ति एआर जोशी ने सलमान की अपील पर अदालत का फैसला लिखाने का काम जारी रखा। सलमान ने मुंबई की एक सत्र अदालत द्वारा उन्हें दी गई पांच साल की सजा को चुनौती दी है। न्यायाधीश ने रक्त के नमूने लेने से लेकर इसे ले जाने, संरक्षित रखने और एल्कोहल की मौजूदगी की जांच तक कई खामियों का जिक्र किया। न्यायाधीश ने कहा कि विसंगतियां और गायब संबंध महत्वपूर्ण जैविक सबूत पर संदेह पैदा करते हैं। हादसे के बाद सलमान को बांद्रा के सरकारी भाभा अस्पताल भेजा गया। हालांकि रक्त का नमूना लेने की सुविधा नहीं होने पर बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक किशन शेंगल ने उन्हें सरकारी जेजे अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर शशिकांत पवार ने उनके खून का नमूना लिया था। अब देखना ये है आज इस केस पर फैसला क्या आता है।