टॉयलेट, रेलवे और 1.5 लाख का जुर्माना

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छत्तीसगढ़ में कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे पर डेढ़ लाख का हर्जाना देने का सख्त आदेश दिया है। रेलवे को यह आदेश यात्री का अपमान करवाने के कारण दिया गया है।

दरअसल गुरुदर्शन लांबा नाम के एक यात्री दिल्ली से दुर्ग (छत्तीसगढ़) ए1 कोच में सफर कर रहे थे। इसी दौरान अचानक किसी ने आकर टॉयलेट का दरवाजा खोल दिया।

सूत्रों के मुताबिक इस अपमान के लिए उन्होंने रेलवे कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। लम्बा ने कहा कि उन्होंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन फिर भी खुल गया। यह सरासर रेलवे की लापरवाही है। लाम्बा और उनके वकील ने सम्बंधित विभाग में अपमान के एवज में हर्जाने की मांग की है। उधर, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोच में और भी टॉयलेट थे। लाम्बा जी दूसरा टॉयलेट यूज कर सकते थे। दोनों ओर की दलील सुनने के बाद जज ने कहा कि रेलवे एसी कोच के लिए यात्रियों से मोटी रकम वसूलता है। इसके बावजूद इस तरह की असुविधा क्यों हुई।

लाम्बा को डेढ़ लाख हर्जाना और दस हजार याचिका के खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया गया है।

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