राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एक जनवरी से लागू हो रहे ऑड-ईवन फॉर्मूले का ब्लू प्रिंट सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस फॉर्मूल के तहत महिला वाहन चालकों और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को छूट दी गई है। शुरूआत में प्रायोगिक स्तर पर सिर्फ 15 दिन के लिए लागू हो रहे इस फॉर्मूले में मोटरसाइकिलें (टू-व्हीलर), आपात वाहन जैसे एम्बुलेंस, पीसीआर, दमकल गाड़ियों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक से 15 जनवरी तक दिल्ली में ऑड-ईवन का फॉर्मूला लागू होगा। 15 जनवरी के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑड तारीख को ऑड और ईवन तारीख को सिर्फ ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। रविवार को ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। वहीं, ऑड-ईवन फॉर्मूले का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कि जो वाहन चालक नियम तोड़ेंगे उन पर दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
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सीएम ने कहा कि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर ऑड-ईवन लागू नहीं होगा। सीएनजी से चलने वाले वाहनों के चालकों को इस संबंध में अपना निर्धारित स्टीकर दिखाना होगा। शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों की गाड़ियों पर भी छूट होगी। अकेली महिला और उसके साथ 12 साल के बच्चे होने पर नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन साथ में यदि कोई पुरुष यात्रा कर रहा है तो उन पर भी जुर्माना लगेगा।
केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, स्पीकर, राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोकसभा-राज्यसभा में विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के सभी जज की गाड़ियों को इस नियम से छूट मिलेगी। यह फॉर्मूला एनसीआर सहित दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी लागू होगा। केजरीवाल का कहना है कि अगर लोगों को ज्यादा असुविधा नहीं हुई तो आने वाले समय में वह दो पहिया वाहनों पर भी यह सिस्टम लागू करेंगे। यह फॉर्मूले सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहा करेंगे।