हत्यारोपी बीड़ी किंग को उम्र कैद, लगा 71 लाख का जुर्माना

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भारत में लोगों को न्याय मिलने में लंबा इंतजार करना पड़ता है। न्यायपालिका की व्यवस्था कई चरणों से गुजरती है ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिल सके। केरल के थ्रिसूर में करोड़पति करोबारी मोहम्मद निशाम को बधुवार अपनी गाड़ी से गार्ड को कुचलने का दोषी करार दिया गया। दोषी करार देने के साथ ही कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और 71 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करने का आदेश जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपी मोहम्मद निशाम एक रोज रात में शराब पीकर घर लौटा। उसके लिए गेट खोलने में 51 वर्षीय गार्ड चंद्र बोस को थोड़ा समय लग गया। इस पर कारोबारी को गुस्सा आया और उसने अपनी गाड़ी गार्ड पर चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ाने के बाद वह गार्ड को 700 मीटर तक कार से घसीटते हुए ले गया। तीन हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। चंद्र बोस के परिवार वालों ने पांच करोड़ रुपए की मांग की थी। जिसके बाद पिछले साल जनवरी में आरोपी बीड़ी किंग को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रहने के दौरान भी यह मामला विवादास्पद रहा।

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कई बार कारोबारी की पुलिस के साथ जेल में शानदार खाना खाने की तस्वीरें भी सामने आई थी। कारोबारी को जेल में वीआईपी व्यवस्था प्रदान करने के मामले में जेल के पांच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था।

इस कारोबारी पर पहले भी अन्य मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन सभी मामले कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिए गए थे पर यह मामला कोर्ट के बाहर सुलझ न सका। अब बुधवार को कोर्ट ने इन्हें दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा और 71 लाख जुर्माना राशि के देने का आदेश दिया है। इन आदेशों पर बोलते हुए गार्ड चंद्रबोस की पत्नी ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। हमें अंतत: न्याय मिल ही गया।

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