आजकल राजधानी दिल्ली बिजली की समस्यां से काफी दुखी है। सभी दिल्लीवासियों की रातों की नींद उड़ी हुई है लेकिन अब दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को कटौती को लेकर फटकार लगाई है। अब बिजली कंपनियों पर दो घंटे से ज्यादा पावर कट लगाने पर 50 रुपए और उसके बाद 100 रुपय प्रति घंटे के हिसाब से अपने ग्राहकों को बिजली बिल में छूट दी जाएगी। डीईआरसी यानी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 के चलते नियमों में संशोधन किए है। जिसके तहत अब प्राइवेट बिजली कंपनियां दो घंटे से ज्यादा पावर कट पर जुर्माना के रूप में भुगतान करेंगी।
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दो घंटे के अंदर खत्म की जाए ट्रांसफार्मर की समस्यां
नए संशोधन के तहत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के मुताबिक जुर्माना तय किया गया है। जिसके चलते 2 घंटे से अधिक पावर कट पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर इस दौरान ट्रांसफार्मर फेल होने की समस्यां आती है तो उसे भी 2 घंटे के भीतर सुलझाया जाएगा। इसके अलावा 72 घंटो में दूसरा विकल्प निकाला जाएगा। अगर बिजली कंपनियां ऐसा करने में विफल होती है तो उन्हें हर ग्राहक को पहले 2 घंटे के लिए 50 रूपये और इसके बाद 100 रुपय प्रति घंटे का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सरकार ने बिजली कंपनियों पर और सख्ती करते हुए आदेश दिए है कि फ्यूज उड़ने और सर्विस लाइन टूटने की शिकायत को भी तीन घंटों के भीतर दूर करना होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस केस में हर ग्राहक को हर घंटे के हिसाब से 100 रुपय भरने होंगे। ये तमाम जुर्माने कंपनियां ग्राहकों को बिजली के बिल में छूट देकर चुकाने होंगे।