यूपी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए जारी किया कड़ा फरमान

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विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा गंभीर रूप लेने लग गया है। साथ ही इस मुद्दे को लेकर पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। इन विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही आने वाले समय में पर्यावरण कई गंभीर विपरीत प्रभाव दिखाएगा। जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस विपरीत प्रभाव के चलते ही देश की सरकार द्वारा पहले ही कई नियमों को तय किया गया है। अब इस कड़ी में कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना अहम फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान के तहत 21 जनवरी यानी की आज से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक की पॉलीथिन को बैन कर दिया गया है। साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पॉलीथिन का प्रयोग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के लिए विकराल समस्या बन चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही पूरे विश्व के पर्यावरण पर कई विपरीत प्रभाव पड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रकृति नहीं बल्कि हम ही जिम्मेदार हैं। प्रकृति के प्रति हमारे उदासीन रवैये के कारण ही आज हम अपने पर्यावरण को दूषित कर बैठे हैं। इस समस्या को कम करने के लिए विश्व में कई देश नए नियम बना चुके हैं। इन देशों में भारत का भी नाम आता है, परंतु ये नियम देश में सख्ती से लागू नहीं किए जाते हैं।

इस मुद्दे की गंभीरत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। 21 जनवरी से पूरे प्रदेश में पॉलीथिन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। इस रोक के लिए सरकार की ओर से पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के प्रावधानों के तहत इस प्रतिबंध को प्रदेश में लागू किया गया है।

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इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से प्रदेश सरकार को पॉलीथिन पर बैन लगाने के लिए कहा गया था। कोर्ट की ओर से 31 दिसंबर तक प्रदेश सरकार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए थे।

पॉलीथिन का इस्तेमाल करने पर लगेगा जुर्माना

प्रदेश में जो दुकानदार ग्राहकों को पॉलीथिन के बैग में सामान देगा उस पर कड़ी कार्रवाई के तहत सजा व जुर्माने का प्रवाधान रखा गया है। इस तरह के बैग इस्तेमाल करते पाए जाने पर दुकानदार को पांच हजार रुपए तक का जुर्माना और छह साल की सजा मिल सकती है। जुर्माने की रकम को बाद में बढ़ा दिया जाएगा।

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इन पर नहीं होगा प्रतिबंध

-दूध के पैकेट, नमकीन, बन, ब्रेड, मट्ठा और पाव के पैकेट पर रोक नहीं लगी है।
-अस्पतालों के कचरे को रखने के लिए पॉलीथिन बैग का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
-डिस्पोजेबल गिलास, चम्मच और प्लेटों पर भी रोक नहीं लगाई गई है।
इनके अलावा हर प्रकार के पॉलीथिन बैग्स पर प्रतिबंध लगाया गया है।

vikas Arya
vikas Aryahttp://wahgazab.com
समाचार पत्र पंजाब केसरी में पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। कई वर्षो से पत्रकारिता जगत में सामाजिक कुरीतियों और देश दुनिया के मुख्य विषयों पर लेखों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। अब मेरा प्रयास है कि मैं ऑनलाइन मीडिया पर भी अपने लेखों से लोगों में नई सोच और नई चेतना का संचार कर सकूं।

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