रेलवे के कुछ नए नियम यात्रियों को भारी राहत देने वाले साबित हो सकते हैं। अगर आपने आरक्षित ई टिकट बुक किया है और आपकी टिकट चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी कंफर्म नहीं हुई तो बड़ी निराशा होती थी, लेकिन नए नियम के तहत चार्ट अब एक बार नहीं बल्कि दो बार तैयार होगा। पहला चार्ट निर्धारित समय से 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले। अब ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले भी आरक्षित ई-टिकट बनाया जा सकेगा, जबकि पहले ई-टिकट चार घंटे पहले तक ही बनाया जा सकता था।
नए नियमानुसार पहले चार्ट में आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, दूसरे में आपकी टिकट कंफर्म हो सकती है। इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा मुसाफिरों को होने वाला है। पहले तो एक बार चार्ट कंफर्म होने के बाद सारे रास्ते बंद हो जाते थे और बची सीटों को टीटीई गैर पात्र लोगों को दे देते थे, लेकिन अब वो गुंजाइश भी खत्म कर दी गई है। रेलवे टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए नियमों में यह बदलाव कर रहा है ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।
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इसके अलवा विंडो से ली गई टिकट का स्टेटस जानना भी मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब होता था। रेलवे ने इसके लिए भी सुविधा दी है। अब ऐसे मुसाफिर जो विंडो से आरक्षित टिकट लेते हैं एसएमएस के द्वारा उनके टिकट का स्टेटस भी उनके मोबाइल पर भेजा जाएगा।
इन नए नियमों को लागू करने के लिए रेलवे ने सेंटर फॉर रेलवे इनफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रिस को निर्देश दिया है कि 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच सभी नियम लागू करे।