चीन में संशोधित हुए नए अपराध कानून के तहत अब पुरुषों का यौन शोषण होने पर इसे एक अपराध माना जाएगा। ऐसा अपराध करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके अनुसार ऐसा करने पर कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है।
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इससे पहले चीन में पुरुषों के लिए इस तरह का कोई कानून नहीं था। इस कानून को रविवार से लागू कर दिया गया है। विधायिका ने इस कानून को अगस्त महीने में पारित किया था।
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नए कानून के लागू होने से पहले किसी पुरुष के साथ यौन शोषण होने पर इसके खिलाफ शिकायत करना बहुत मुश्किल होता था। इस तरह की शिकायत के लिए कोई प्रावधान नहीं था। साल 2010 में एक सुरक्षागार्ड ने कर्मचारी आवास में अपने पुरुष सहकर्मी के साथ दुष्कर्म किया था। उस पर दुष्कर्म का मामला दायर होने के बजाए अपराधी पर इरादतन चोट पहुंचाने का आरोप तय किया गया, जिसमें उसे सिर्फ 12 महीने कैद की सजा सुनाई गई। इस वजह से कानून को संशोधित करने की जरूरत पड़ी।
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नए संशोधित कानून में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पुराने कानून के तहत किसी 14 वर्ष से कम आयु की यौनकर्मी से दुष्कर्म करने पर 15 साल जबकि किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा का प्रावधान था।