सलमान खान के लिए यह नया साल सबसे बड़ी राहत लेकर आया है। जोधपुर अदालत में चल रहे 18 साल पुराने हिरण शिकार की घटना में इस्तेमाल अवैध हथियार के उपयोग का मामला आखिरकार हल हो ही गया। सबूतों के अभाव के कारण इस मामले में सलमान को बरी कर दिया है। 1998 में बन रही फिल्म “हम साथ-साथ हैं” की शूटिंग के समय सलमान के खिलाफ काले हिरण के शिकार में चार मामले दर्ज हुए थे। इसमें सलमान के पास एक्सपायर्ड लाइसेंस वाला हथियार मौजूद होने और उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बरी कर दिया हैं। इसी तरह शिकार से जुड़े दो अन्य केस में सलमान को पहले ही हाईकोर्ट से दोषमुक्त किया जा चुका हैं। जबकि चौथे मामले की जुड़े केस की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को तय की गई है। आज कोर्ट से आर्म्स एक्ट मामले में बरी होने के बाद सलमान ने अपने सभी प्रशंसको को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।
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यहां बता दें कि सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के मामले में बिना लाइसेंस वाले हथियार को रखने और उसके इस्तेमाल में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 के तहत मामला कोर्ट में चल रहा था। यदि वो इस एक्ट की पहली धारा में दोषी करार पाए जाते तो उन्हें कम से कम 3 साल की और दूसरी धारा में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा काटनी पड़ सकती थी।
चिंकारा शिकार केस से जुड़ा यह मामला जोधपुर की कोर्ट में चल रहा था, उस दौरान उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके तहत सलमान को 10 अप्रैल से 15 अप्रैल 2006 तक के ये 6 दिन सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े थे। बाद में सेशंस कोर्ट के द्वारा इस सजा की पुष्टि किए जाने के बाद उन्हें एक बार फिर 26 अगस्त से 31 अगस्त 2007 तक जेल की हवा खाना पड़ी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं के बीच भले ही सलमान किस्मत के सुल्तान के रूप में उभरे हो, पर जिंदगी के इस तूफानी पड़ाव में वो अपने रोल में शून्य ही माने गए थे, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। हालांकि इन दो सालों के बीच उन्हें दूसरी बड़ी राहत भी मिली। फिलहाल सबूतों के अभाव होने से अब आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी कर दिया गया है जो फिल्म के सुल्तान की सबसे बड़ी जीत है।