बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को हिट एंड रन केस में एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सोमवार को सलमान खान द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें अभियोजन पक्ष को उनके मित्र और गायक कमाल खान का परीक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
साल 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जिसमें निचली अदालत ने छह मई को सलमान को गौर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। अदालत ने पुलिस के मामले को सही ठहराया था कि सलमान नशे में धुत थे और कार चला रहे थे। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और चार अन्य घायल हुए थे।
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सलमान ने 16 नवंबर को न्यायमूर्ति ए. आर. जोशी के समक्ष याचिका दायर की थी जो दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अभिनेता की अपील पर सुनवाई कर रहे हैं। जज जोशी ने हालांकि कमाल को तलब करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि धारा 391 का सहारा सिर्फ विशेष मामलों में लिया जा सकता है जब परिस्थितियों के तहत इसकी जरूरत हो। मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सलमान द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया जाए और कमाल खान को तलब किया जाए।
सूत्रों की मानें तो सलमान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने अदालत द्वारा पारित आदेश की एक प्रति मांगी है। सुनने में तो यह भी आया है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।