गुरूवार को गुजरात के हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा की मुस्लिम लोग कई पत्नियां रखने के लिए क़ुरान का गलत इस्तेमाल कर रहे है। हाईकोर्ट ने कहा की आज सबके लिए समान कानून होना चाहिए और इस प्रकार के नियम हटाये जाने चाहिए जो संविधान की गरिमा को खराब करते है।
याचिकाकर्ता ने FIR को बताया गैरकानूनी —
कोर्ट में दायर की गई याचिका को भी अब्बास ने मुस्लिम पर्सनल लॉ हवाला देकर गलत बता दिया उसने कहा की इस्लामिक नियमों के अनुसार उसको 4 शादियां करने का अधिकार है । इस पर कोर्ट ने कहा की क़ुरान का यह वक्तव्य एक खास मकसद और परिस्थिति के लिहाज़ से है और उसकी वेजह भी साफ़ है लकिन वर्तमान समय में लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे है।